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बाल विवाह दण्डनीय अपराध-जिला प्रोबेशन अधिकारी

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बाल विवाह दण्डनीय अपराध-जिला प्रोबेशन अधिकारी

बलरामपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चन्द्र आम जनमानस को सूचित करते हुये बताया गया कि अक्षय तृतीय 22 अप्रैल के अवसर पर बाल विवाह रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश शासन द्वारा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह दण्डनीय अपराध है जिस बालिका ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न ही हो एवं ऐसे बालक युवक जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है, उनका विवाह कराया जाना कानूनन प्रतिबन्धित है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह सम्पन्न कराने वाले प्रिन्टिंग प्रेस, टेन्ट, व्यवसायी, मैरिज हॉल, बैण्ड बाजा, कैटर्स, पुरोहित, मौलवी पर भी कानूनी कार्यवाही का प्राविधान किया गया है। बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए एवं बाल विवाह का अनुष्ठान करने वाले व्यक्तियों के लिए 02 वर्ष का कारावास अथवा 01 लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्राविधान है। बाल विवाह जैसी कुरीति पर प्रभावी अंकुश के लिए बाल विवाह जैसी घटना के संज्ञान में आने पर इसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, बलरामपुर, वन स्टॉप सेन्टर, संयुक्त जिला चिकित्सालय परिसर, बलरामपुर, 181 महिला हेल्पलाइन, चाइल्डलाइन 1098, डायल 112 व स्थानीय पुलिस स्टेशन चैकी को इसकी सूचना दे सकते है, जिससे बाल विवाह करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सके।

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