मऊ। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में बड़ा झटका लगा। एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बता दें कि 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने सरकार बनने पर अधिकारियों की 6 महीने तक पोस्टिंग पर रोक लगाने की धमकी दी थी और हिसाब किताब की बात कही थी। जिसके बाद सरकार के आदेश पर अब्बास अंसारी के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने व चुनाव बाद अधिकारियों को देख लेने की धमकी मामले में कोतवाली थाना के अपराध संख्या 97/2022 धारा 177एफ,506,186 ,153Aभारतीय दण्ड संहिता में मुकदमा दर्ज है। सदर विधायक अब्बास अंसारी ने एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी के समक्ष जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
यह मामला गत 3 मार्च 2022 का है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने कोतवाली के पहाड़पुरा मैदान में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाज में विद्वेष उत्पन्न करने वाले उत्तेजक भाषण दिये और अधिकारियों को अपनी सरकार आने पर उनका हिसाब किताब करने की धमकी दी। इस मामले की तहरीर कोतवाली के उप निरीक्षक गंगाराम बिन्दू ने थाने में दर्ज कराई थी।