Home Crime यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत शराब माफिया की संपत्ति जप्त

यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत शराब माफिया की संपत्ति जप्त

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यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत शराब माफिया की संपत्ति जप्त

बस्ती । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार हो रही कार्रवाई से माफिया के हौसले पस्त दिख रहे हैं। बस्ती के शराब माफिया राजू गुप्ता की 1.1 करोड़ रुपये कीमत की अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है। इस एक्शन के बाद से अवैध काम करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है
शराब माफिया राजू गुप्ता नारायणपुर गांव का रहने वाला है। आरोप है कि उसने आपराधिक गिरोह एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप से अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति में कप्तानगंज में खाता संख्या 3 के गाटा संख्या 29 में 125 वर्ग मीटर जमीन अपनी पत्नी संजू देवी के नाम से खरीद कर मकान बनवाया था। इसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है। वहीं, ऑल्टो कार को राजू ने अपनी पत्नी संजू देवी के नाम से खरीदी थी। इसकी कीमत करीब पांच लाख रुपये। जबकि पल्सर मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत करीब एक लाख रुपये है जो अपराध कर के खरीदी गयी थी।
अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को धारा 14(1) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है। अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लगातार एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। कुछ महीने पहले वाल्टरगंज के एक हिस्ट्रीशीटर शहर पटवा की लगभग दो करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया था। जिले में जितने भी लोग संगठित अपराध में लिप्त हैं, पुलिस उनकी कुंडली खंगाल कर आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ रही है। इससे अपराधियों में भय का माहौल बन रहा है।

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