Home Crime सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण पर सीबीआई जांच का आदेश

सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण पर सीबीआई जांच का आदेश

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सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण पर सीबीआई जांच का आदेश

लखनऊ पीठ का फैसला
लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राजधानी के अहिमामऊ इलाके में सिंचाई विभाग की भूमि पर एक प्रमुख डेवलपर द्वारा किए गए अतिक्रमण की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया है। प्रमोटर अंसल एपीआई पर सिंचाई विभाग की भूमि का अतिक्रमण करने और इस एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और अन्य व्यक्तियों को बेचने की योजना बनाने के आरोप है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सीबीआई को एसआईटी गठित करने और डेवलपर द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि के अतिक्रमण की जांच करने का आदेश दिया। अदालत ने भरत किशोर सिन्हा की याचिका पर यह आदेश दिया। अदालत ने सीबीआई को 22 अगस्त तक अदालत में जांच की अंतिम रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। इसने एजेंसी को मामले की मासिक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने सीबीआई को 24 मई को मामले की पहली मासिक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अदालत ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और आवास और शहरी नियोजन विभाग को मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज सीबीआई को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत के आदेश पर सीबीआई की पुलिस अधीक्षक शिवानी तिवारी अदालत में पेश हुई थीं। सीबीआई के वकील अनुराग सिंह ने अदालत को अवगत कराया कि एसपी के तहत एक एसआईटी का गठन किया जाएगा और चार माह मे प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीबीआई के वकील ने कोर्ट को आश्वासन भी दिया कि जांच की प्रगति रिपोर्ट हर महीने कोर्ट में पेश की जाएगी।

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